लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश

Updated:
विज्ञापन

झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

विज्ञापन

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के नगड़ी स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद सीसीएल व सेल से पूछा कि वह यूनिवर्सिटी की चहादीवारी बनाने में सहयोग कर सकता है या नहीं. इस पर सीसीएल व सेल की ओर से बताया गया कि यूनिवर्सिटी की ओर से इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने पर संबंधित अधिकारी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने की बात कही गयी. खंडपीठ ने लॉ यूनिवर्सिटी के सोलर पैनल की खराबी दूर करने के लिए जरेडा को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात मई की तिथि निर्धारित की. इससे पहले यूनिवर्सिटी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जो सोलर पैनल लगाया गया था, वह खराब हो गया है. उसे ठीक करने की जरूरत है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

आपके शहर में

विज्ञापन
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola