हाइकोर्ट ने सीबीआइ और इडी को नोटिस जारी किया

पलामू प्रमंडल में अवैध खनन का मामला
रांची. पलामू प्रमंडल में अवैध खनन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बीआर षाड़ंगी व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआइ और इडी को नोटिस जारी किया है. पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया. याचिका में पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच करा कर इस पर रोक लगाने की मांग की गयी है. पूर्व में अदालत ने एसआइटी गठन का आदेश दिया था. आइजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी तथा भू तत्व अधिकारी के साथ एसआइटी प्रमुख असीम विक्रांत मिंज ने पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच की थी. हाइकोर्ट को सौंपे गये रिपोर्ट में भी पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्टोन क्रसर, कोयला व बालू के उत्खनन में अनियमितता की बात सामने आयी थी. इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आपत्ति जताते हुए एसआइटी ने जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था. कहा गया था कि खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के सहयोग व राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है. दर्जनों पत्थर माइंस 100 फीट गहराई तक उत्खनन कर खुला छोड़ दिया गया है. गढ़वा में बालू का अवैध भंडारण और उत्खनन जोरों पर है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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