रांची. विधानसभा के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह तथा राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी है. मामले में शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. गौरतलब है कि मामले में हिंदपीढ़ी पुलिस ने सीजेएम चंदन की अदालत में 29 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. हिंदपीढ़ी पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि प्रथमदृष्टया विधायक सीपी सिंह पर लगाया गया आरोप सही पाया गया है. उनके खिलाफ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी दर्ज कराने के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करायी गयी थी. हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में पार्टी का बैनर व पोस्टर कई जगह सरकारी बिजली के खंभे में लगे हुए थे. इस संबंध में सीपी सिंह से पूछताछ की गयी, तो उन्होंने पुलिस को बताया था कि अति उत्साह में कार्यकर्ताओं ने बैनर व पोस्टर लगा दिया था. जमानतीय धारा होने के कारण उन्हें थाना से ही जमानत दे दी गयी थी. इधर, चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत मामले में संज्ञान लेकर केस को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है.
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