ePaper

वीसी नियुक्ति में यूजीसी के मानदंड का करें पालन, कुलपतियों की नियुक्ति मामले में SC का अहम आदेश

Updated at : 06 Mar 2022 8:42 AM (IST)
विज्ञापन
वीसी नियुक्ति में यूजीसी के मानदंड का करें पालन, कुलपतियों की नियुक्ति मामले में SC का अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति व नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन किसी भी हाल में यूजीसी के नियमों के प्रावधान के विपरीत नहीं हो सकती है.

विज्ञापन

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति व नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन किसी भी हाल में यूजीसी के नियमों के प्रावधान के विपरीत नहीं हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार को प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का 10 साल का अनुभव होना चाहिए. यूजीसी के मानदंडों के बराबर लाने के लिए कानून में संशोधन नहीं करने में राज्य की निष्क्रियता पर कोर्ट ने अफसोस भी जताया.

झारखंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहां राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा गठित सर्च कमेटी के आधार पर चार विवि में वीसी व दो विवि में प्रोवीसी की नियुक्ति की जा रही है. इंटरेक्शन सेशन की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अोपेन विवि में भी वीसी की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन अामंत्रित किये गये हैं. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, केंद्रीय कानून अनुच्छेद-254 के अनुसार प्रभावी होगा.

कुलपति नियुक्ति के िलए क्या है यूजीसी का मानदंड: सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता अौर संस्था के प्रति प्रतिबद्धता संपन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जायेगा. विवि में कम से कम 10 वर्ष का प्रोफेसर के रूप में अनुभव या प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक संगठन में 10 वर्षों के शैक्षणिक नेतृत्व के साथ विशिष्ठ शिक्षाविद हो.

नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में तीन से पांच व्यक्तियों के पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए. ऐसी सर्च कमेटी के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विवि या कॉलेज से नहीं जुड़े होने चाहिए. कमेटी में यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य का होना आवश्यक है. कमेटी द्वारा सिफारिश किये गये पैनल के नामों से कुलाधिपति द्वारा चयन किया जायेगा.

Posted by: Pritish Sahay

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola