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Fodder Scam Case: लालू यादव जाएंगे जेल या नहीं, 25 साल चली सुनवाई के बाद 15 फरवरी को आएगा फैसला

Updated at : 30 Jan 2022 7:13 AM (IST)
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Fodder Scam Case: लालू यादव जाएंगे जेल या नहीं, 25 साल चली सुनवाई के बाद 15 फरवरी को आएगा फैसला

Fodder Scam Case, Ranchi News:सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने पशुपालन घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी-47ए/96 में आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की.

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Fodder Scam Case, Ranchi News: सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने पशुपालन घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी-47ए/96 में आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की. विशेष अदालत ने उस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. इससे पूर्व शनिवार को आरोपी वेटनरी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा की ओर से बहस पूरी हो गयी. बताते चलें कि यह केस 1996 में दर्ज हुआ था और अब 25 साल बाद फैसला आयेगा.

  • लालू सहित 99 आरोपियों की ओर से बहस पूरी

  • अदालत ने फैसले की तिथि निर्धारित की

  • डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप

  • फैसले के दिन लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश

99 आरोपियों के बारे में फैसला सुनायेगी विशेष अदालत : बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के बहुचर्चित पांच मामलों में से पांचवें व अंतिम मामले में विशेष अदालत 99 आरोपियों के बारे में फैसला सुनायेगी. बहस समाप्त होने के बाद सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सभी 99 आरोपियों को फिजिकल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किये गये. मामले में 13 ट्रंक (बक्सा) कागजात प्रदर्श किया गया. बचाव पक्ष की ओर से कागजात प्रदर्श किया गया.

डोरंडा कोषागार से हुई थी 139.35 करोड़ की अवैध निकासी : डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुईं थीं. मामले की शुरुआत में 170 आरोपी थे. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गयी. दीपेश चांडक, आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआइ ने गवाह बनाया. सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय पूर्व दोष स्वीकार किया. मामले में छह नामजद आरोपी फरार हैं.

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जुलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 आरोपियों के बारे में अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनायेगी.

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Posted by: Pritish Sahay

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