शिक्षा परियोजना का नया निर्देश: 25 लाख से अधिक की राशि निकासी पर उपायुक्त की अनुमति जरूरी
शिक्षा परियोजना के नए निर्देश को दर्शाती हुई सांकेतिक तस्वीर | AI
झारखंड शिक्षा परियोजना ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राशि खर्च करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब 25 लाख से अधिक खर्च के लिए उपायुक्त की मंजूरी जरूरी है।
रांची. झारखंड शिक्षा परियोजना ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राशि खर्च करने को लेकर जिलों को नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत समग्र शिक्षा अभियान की राशि के उपयोग और निकासी की प्रक्रिया को लेकर प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित करने को कहा गया है.
जारी निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर अब 25 लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी के लिए उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक होगी. इसके बाद ही संबंधित राशि की निकासी की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
प्रखंड से राज्य स्तर तक तय होगी जिम्मेदारी
समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली राशि के खर्च में वित्तीय प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अलग-अलग स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किये जाएंगे. इससे राशि की निकासी और खर्च की जिम्मेदारी संबंधित स्तर पर तय रहेगी.
शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. जिलों को निर्देश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.
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