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धनबाद जज हत्याकांड : सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट क्यों हुआ असंतुष्ट

Updated at : 09 Sep 2021 3:20 PM (IST)
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धनबाद जज हत्याकांड : सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट क्यों हुआ असंतुष्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की कि दायर रिपोर्ट में काफी कम जानकारी है और कुछ नया नहीं है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को दोबारा विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया.

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Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आज गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक कि जांच में कुछ नया नहीं है. अगले हफ्ते फिर इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को दोबारा विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट में दायर सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटो चालक ने नशे की हालत में अचानक ऐसा नहीं किया है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया था. हाईकोर्ट ने आरोपियों के ब्लड और यूरिन सैंपल 24 घंटे बाद लेने पर सवाल उठाए. इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इस बात पर भी काफी नाराजगी जाहिर की कि तमाम प्रयास के बाद भी सिर्फ दो ही आरोपी अब तक पकड़े गये हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जज हत्याकांड में सुनवाई के दौरान इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि सीबीआई की ओर से दायर रिपोर्ट में काफी कम जानकारी है और कुछ नया नहीं है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया.

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आपको बता दें कि सीबीआइ ने जज उत्तम आनंद मौत मामले में मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ ऑटो चोरी का मामला दर्ज किया है. सीबीआइ ने मोबाइल चोरी का भी एक केस दर्ज किया है. ऑटो चोरी के इस मामले में 29 जुलाई को पाथरडीह थाना क्षेत्र के भौरी खटाल निवासी सुगनी देवी के बयान पर कांड संख्या 18-21 दर्ज किया गया था. सीबीआइ ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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बता दें कि सीबीआइ ने जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुराग देनेवालों के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी है. सुराग देनेवालों को अब सीबीआइ पांच लाख के बदले 10 लाख रुपये देगी. इसके लिए बुधवार को शहर के कई स्थानों पर पोस्टर भी चिपकाये गये, जिसमें इनाम की घोषणा की गयी है. इधर सूचना है कि सीबीआइ को इस मामले में बहुत खास जानकारी नहीं मिल पायी है. सीबीआइ ने दो अभियुक्तों लखन वर्मा और राहुल वर्मा का नार्को टेस्ट कराया. कुछ अन्य टेस्ट भी कराये गये, पर हाथ लगभग खाली ही हैं.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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