रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जेएनएसी द्वारा कार्रवाई को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने कहा कि बहुमंजिला परिसर में पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि दुकान आदि भी नहीं बनायी जा सकती है. प्राधिकरण द्वारा पार्किंग क्षेत्र के रूप में स्वीकृत क्षेत्र को पार्किंग के लिए खुला रखा जाना चाहिए, भले ही वहां पार्किंग की पर्याप्त जगह हो. यदि ऐसा कोई निर्माण है, तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां बिना अधिकार के पार्किंग क्षेत्र में दुकान का निर्माण किया गया है. इसलिए अदालत अधिकारियों को दुकान को ध्वस्त करने तथा 10 मई तक इस अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश देती है. अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी विफलता को गंभीरता से लिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.
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