Ranchi News: औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर होल्डिंग टैक्स का करोड़ों बकाया, वसूली का निर्देश

Updated:
विज्ञापन

Birsa Munda

Ranchi News: नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जियाडा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है.

विज्ञापन

रांची. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जियाडा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्देश दिया है. औद्योगिक नगरी जमशेदपुर को छोड़ कर राज्य के अन्य सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना है. लेकिन, राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित जियाडा क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा होल्डिंग टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही है. औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर करोड़ों रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है. सचिव ने जियाडा क्षेत्र में होल्डिंग नहीं देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नोटिस कर तत्काल वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.

निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनायें

श्री कुमार ने निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने का निर्देश दिया है. कहा है कि अधिक से अधिक संसाधनों को चिह्नित कर बकाया वसूली की प्रक्रिया शुरू करें. उन्होंने नगर निकायों को बकाया होल्डिंग टैक्स के अलावा ट्रेड लाइसेंस फीस, पार्किंग चार्ज, सरकारी भवनों का किराया व साॅलिड वेस्ट चार्ज समेत अन्य लाइसेंस फीस की वसूली के लिए योजना बना कर काम करने का निर्देश दिया है. सचिव ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की कर वसूली शत प्रतिशत होनी चाहिए. निकायों के आर्थिक संवर्द्धन का सीधा लाभ संबंधित निकाय के नागरिकों को ही मिलेगा.

टैक्स की वसूली नहीं होने पर जतायी चिंता

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों विभाग की समीक्षा करते हुए श्री कुमार ने केंद्रीय संस्थानों, कार्यालयों व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पास लंबित होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं होने पर भी चिंता जतायी थी. केंद्रीय संस्थानों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, पोस्ट ऑफिस, सेल, रेलवे आदि पर होल्डिंग टैक्स के रूप में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola