हेमंत सोरेन की याचिका पर कोर्ट ने इडी से मांगा जवाब
Updated at : 23 Jun 2024 8:14 AM (IST)
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झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
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वरीय संवाददाता (रांची).
झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. साथ ही प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने इडी समन की अवहेलना करने के मामले में सीजेएम की अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान व जारी समन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि दुर्भावना से प्रेरित होकर इडी ने बार- बार समन जारी किया था. इडी के जिस समन पर वह नहीं गये थे, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था. इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था. नये समन पर वह इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे तथा समन का अनुपालन किया था. इडी के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया गया है. इसमें कहा गया है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में इडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन किया था. उसमें से मात्र दो समन पर हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. उन्होंने इडी के समन की अवहेलना की है. शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम की अदालत ने आइपीसी की धारा-174 के तहत संज्ञान लिया था तथा समन जारी कर हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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