जाति प्रमाण पत्र में देरी के मामले में टंडवा सीओ अनूप कच्छप को राहत, विभाग ने आरोप से किया मुक्त

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टंडवा अंचल अधिकारी अनूप कच्छप को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के मामले में बड़ी राहत मिली है. उनके स्पष्टीकरण के बाद विभाग ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है. यह फैसला चतरा उपायुक्त की अनुशंसा पर लिया गया.

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रांची. चतरा जिले के टंडवा अंचल के अंचल अधिकारी (सीओ) अनूप कच्छप को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के मामले में राहत मिली है. उनके स्पष्टीकरण के बाद उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है. चतरा उपायुक्त ने भी सीओ के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें मामले से मुक्त करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने मामले को बंद कर दिया.

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2019 में लगा था आरोप

सीओ अनूप कच्छप पर वर्ष 2019 में सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आरोप लगा था. मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था.

अपने स्पष्टीकरण में सीओ ने बताया था कि डिजिटल हस्ताक्षर की मैपिंग में विलंब और विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई. उन्होंने हुई देरी के लिए खेद भी जताया था.

चतरा उपायुक्त की अनुशंसा के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मामले को बंद कर दिया और सीओ को आरोप से मुक्त कर दिया.

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