2.28 करोड़ से होगा चंदवे तालाब का कायाकल्प, 15 मीटर दायरे में अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई

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नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने किया वार्ड संख्या-01 स्थित चंदवे तालाब का निरीक्षण

रांची के चंदवे तालाब को संवारने की तैयारी है. 2.28 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ, तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा. इसमें घाट, पाथवे और बाउंड्री का निर्माण शामिल है. साथ ही, तालाब के आसपास 15 मीटर के दायरे में होने वाले अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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रांची: कांके रोड स्थित चंदवे तालाब के दिन अब बदलने वाले हैं. रांची नगर निगम क्षेत्र के इस जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 2.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने वार्ड संख्या-01 स्थित चंदवे तालाब का स्थल निरीक्षण किया. उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति, जलाशय क्षेत्र और आसपास के इलाकों का जायजा लिया.

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निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने संबंधित अभियंताओं और पदाधिकारियों से प्रस्तावित जीर्णोद्धार की कार्ययोजना और प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया.

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जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए मिली 2.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति
जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए मिली 2.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति

घाट, पाथवे और बाउंड्री का होगा निर्माण

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत स्वीकृत राशि से चंदवे तालाब का समग्र विकास किया जाएगा. इसके तहत तालाब में घाट निर्माण, पाथवे, बाउंड्री, हॉर्टिकल्चर सहित अन्य जरूरी सिविल कार्य कराए जाएंगे. नगर आयुक्त ने कहा कि जलाशयों का संरक्षण केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए. यह शहर के पर्यावरणीय संतुलन और जल संरक्षण से सीधे जुड़ा विषय है. इसलिए जीर्णोद्धार के दौरान तालाब की मूल संरचना और उपयोगिता को बरकरार रखते हुए इसका समग्र विकास किया जाए.

अतिक्रमण की होगी पहचान, निर्माण पर जारी होगा नोटिस

निरीक्षण के दौरान तालाब के आसपास संभावित अतिक्रमण की भी जांच की गई. नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमित क्षेत्र को चिन्हित करने और संबंधित भवनों व अन्य निर्माणों को नियमानुसार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नियमानुसार वाटर बॉडी की अधिगृहित भूमि से 15 मीटर की परिधि में भवन या अन्य निर्माण प्रतिबंधित है. इस दायरे में आने वाले सभी निर्माणों की जांच कर जलाशय की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

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