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रांची : उम्र भर जेल में रहेंगे गैंगरेप के दो आरोपी
बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ी पर हुई थी घटना रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने शनिवार को गैंगरेप मामले के आरोपी खुर्शीद अंसारी व सरफराज अंसारी को दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों […]
बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ी पर हुई थी घटना
रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने शनिवार को गैंगरेप मामले के आरोपी खुर्शीद अंसारी व सरफराज अंसारी को दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 85,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त साढ़े तीन साल की सजा काटनी पड़ेगी. अदालत ने 12 फरवरी को दोनों को दोषी करार दिया था. शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद उक्त फैसला सुनाया. एपीपी एके राय ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने जघन्य घटना काे अंजाम दिया है. उन्होंने सख्त सजा देने का आग्रह किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी.
उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने एक सितंबर 2019 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ी पर 31 अगस्त 2019 को वरीय अधिकारी की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी. उस दिन नाबालिग अपने दोस्त के साथ घर से निकली थी. शाम 5.30 बजे दोनों फायरिंग रेंज पहाड़ी पर पहुंचे. लगभग एक घंटे बाद दो युवक बाइक से आये.
आरोपियों ने पहले दोनों को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद दोनों को डरा-धमका कर नाबालिग को अपने कब्जे में लेकर घटना को अंजाम दिया. आरोपियों ने घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. नाबालिग ने सबसे पहले घटना की जानकारी पिता को दी थी, जिसके बाद वह घटना स्थल पर पहुंचे. जानकारी मिलने के बाद पुलिस नाबालिग को घटना स्थल पर लेकर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. इसके बाद ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू हुई. मोबाइल नंबर, सीसीटीवी फुटेज और बाइक नंबर के आधार पर दोनों आरोपी एक सितंबर 2019 को पकड़े गये. दोनों गिरफ्तारी के समय से जेल में बंद हैं. एसएसपी ने केस का रिव्यू कर स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की थी.
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