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रांची : निर्मल हृदय व उर्सुलाइन काॅन्वेंट की संचालिका पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 02 Nov 2019 9:21 AM (IST)
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रांची : निर्मल हृदय व उर्सुलाइन काॅन्वेंट की संचालिका पर प्राथमिकी दर्ज

रांची : नवजात को बेचने के मामले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट(एएचटीयू) में ईस्ट जेल रोड स्थित निर्मल हृदय (रांची) की संचालिका के साथ उर्सुलाइन कॉन्वेंट (रांची व खूंटी) की संचालिका सिस्टर जेम्मा व सिस्टर आशा किरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है़ प्राथमिकी में कहा गया है कि वर्ष 2012 में नाबालिग के […]

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रांची : नवजात को बेचने के मामले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट(एएचटीयू) में ईस्ट जेल रोड स्थित निर्मल हृदय (रांची) की संचालिका के साथ उर्सुलाइन कॉन्वेंट (रांची व खूंटी) की संचालिका सिस्टर जेम्मा व सिस्टर आशा किरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है़

प्राथमिकी में कहा गया है कि वर्ष 2012 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था़ उस मामले में जगन्नाथपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में गंगा सागर साहू नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था़ वह अभी जेल में है़ वहीं, दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हुई थी और बाद में रिम्स में एक बच्चे को जन्म दिया था़ उसी नवजात को बेचने का आरोप तीनों सिस्टर पर है़

सीआइडी के सामने नाबालिग ने उक्त तीनों सिस्टर पर बच्चा बेचने का आरोप लगाते हुए बयान दिया था़ उसी बयान के आधार पर एसएसपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था़ उस आदेश के बाद शुक्रवार को एएचटीयू थाना में कोतवाली सह एएचटीयू के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी बृज कुमार के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

बच्चा बेचने का आरोप गलत : इधर, आशा किरण, फुदी (खूंटी) की संचालिका सिस्टर जोनिता डुंगडुंग ने कहा है कि आशा किरण की तत्कालीन संचालिका द्वारा निर्मल हृदय की सिस्टर के साथ मिल कर नवजात को उसकी नाबालिग मां व परिवार की जानकारी के बिना बेचने का आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है़

अखबारों ने 27 अक्तूबर को सीआइडी द्वारा इस मामले में आरोपियों पर एफआइआर करने के निर्देश से जुड़ा समाचार प्रकाशित किया था़ सिस्टर जोनिता ने अपना पक्ष रखते हुए नाबालिग द्वारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को दिया 17 अप्रैल 2013 का सरेंडर डीड, सीडब्ल्यूसी द्वारा 30 जून 2013 को जारी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त होने का पत्र, कोर्ट द्वारा छह अगस्त 2013 को बच्चा गोद देने की अनुमति से जुड़ा आदेश और सीडब्ल्यूसी के सवालों के जवाब में आशा किरण शेल्टर होम द्वारा 12 अक्तूबर 2019 को दिया पत्र प्रस्तुत कर कहा कि आरोप बेबुनियाद है़

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