नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में रंजीत कोहली को हाइकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Oct 2019 4:29 PM

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीब-उल हसन को शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी. हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने रंजीत कोहली को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी. वर्ष […]

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रांची : झारखंड की राजधानी रांची के बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीब-उल हसन को शनिवार को झारखंड हाइकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गयी. हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने रंजीत कोहली को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी.

वर्ष 2014 से देश के चर्चित लव जेहाद मामले में जेल में बंद मुख्‍य आरोपित रंजीत सिंह कोहली के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया. उसके वकील ने बताया कि रंजीत को जमानत के लिए अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. अदालत की शर्तों में गवाह को प्रभावित नहीं करने और निचली अदालत में सुनवाई की सभी तारीखों पर सशरीर उपस्थित होना शामिल है.

हाइकोर्ट ने तारा शाहदेव प्रकरण की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को यह आजादी दी है कि जब ऐसा लगे कि रकीब-उल उर्फ रंजीत कोहली जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन कर रहे हैं, तो वह जमानत खारिज करने के लिए अदालत में गुहार लगा सकती है.

उल्लेखनीय है कि रांची की नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ धोखे से विवाह करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीब उल हसन पर सेक्स रैकेट चलाने के गंभीर आरोप भी लगे थे. तारा शाहदेव ने कोहली पर शारीरिक उत्पीड़न करने और अपने धर्म के बारे में उसे धोखे में रखकर उससे शादी करने का आरोप लगाया था.

झारखंड पुलिस को बाद में जांच में पता चला कि वह ‘बड़े लोगों’ को लड़कियों की सप्‍लाई करता था. रंजीत ने रांची के एक होटल में इस काम के लिए कमरा बुक कर रखा था. ‘बड़े लोगों’ को ‘सुव‌िधाएं’ देने के लिए उसने दो फ्लैट भी बुक कर रखे थे.

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