रांची : दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Aug 2019 9:31 AM (IST)
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रांची : अपर न्यायायुक्त सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजू साहू को 12 साल की सजा सुनायी है़ साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ नाबालिग तैमारा में अभियुक्त […]
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रांची : अपर न्यायायुक्त सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजू साहू को 12 साल की सजा सुनायी है़ साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़
नाबालिग तैमारा में अभियुक्त की पत्नी कौशल्या देवी की दुकान में काम करती थी़ एक दिन नाबालिग को अकेला पाकर राजू ने दुष्कर्म किया़ जान से मारने की धमकी भी दी़ इसके बाद एक साल तक दुष्कर्म करता रहा़ बाद में नाबालिग ने दुकान जाना बंद कर दिया. राजू के परिजनों को यह बात पता चली तो दो दिसंबर 2015 को बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी़
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