रांची : ठेला लगाने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस
Updated at : 09 Aug 2019 6:19 AM (IST)
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रांची : राजधानी की सड़कों और गली-मोहल्ले में ठेला-खोमचा लगानेवालों को भी अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नगर निगम ठेला संचालकों लाइसेंस जारी करेगा. जिनके पास नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही उनका सामान भी जब्त किया जायेगा. शुक्रवार को नगर निगम सभागार में होनेवाली […]
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रांची : राजधानी की सड़कों और गली-मोहल्ले में ठेला-खोमचा लगानेवालों को भी अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नगर निगम ठेला संचालकों लाइसेंस जारी करेगा. जिनके पास नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही उनका सामान भी जब्त किया जायेगा. शुक्रवार को नगर निगम सभागार में होनेवाली स्थायी समिति के बैठक में यह प्रस्ताव रखा जायेगा. मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जायेगा.
नयी व्यवस्था के तहत नगर निगम में रजिस्ट्रेशन के लिए ठेला संचालक को मामूली राशि देनी होगी. आवेदन में यह लिख कर देना होगा कि आवेदक किस जगह ठेला लगाता है. साथ ही शपथ पत्र भी देना होगा कि वह नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही ठेला लगायेगा और इधर-उधर खुले में गंदगी नहीं फैलायेगा.
आवेदन की जांच कर ठेला संचालक को वैसी ही जगह पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी, जहां सड़क अधिक चौड़ी होगी या पर्याप्त ओपेन स्पेस होगा. लाइसेंस जारी होने के बाद संबंधित संचालक को निर्धारित जगह पर ही ठेला-खोमचा लगाना हाेगा. नगर निगम की जांच में गलत जगह ठेला पाये जाने पर कार्रवाई हो सकती है.
ठेलों की संख्या में रोक लगाने का निर्णय : निगम के अधिकारियों को लगता है कि शहर में जिस तरह ठेलों की संख्या बढ़ रही है, उससे आनेवाले दिनों में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जायेगी. इसलिए नयी व्यवस्था बना कर ठेलों की संख्या सीमित की जा रही है. इसके बाद नये ठेलों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा.
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