रांची : नवांगीभूत कॉलेजों के 122 शिक्षकों व कर्मियों का वेतन रोकने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2019 9:15 AM
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग ने विवि को आदेश दिया रांची : राज्य सरकार ने झारखंड के नवांगीभूत कॉलेज में कार्यरत 122 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विवि को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक […]
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग ने विवि को आदेश दिया
रांची : राज्य सरकार ने झारखंड के नवांगीभूत कॉलेज में कार्यरत 122 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है.
उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विवि को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दिया है. इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी विवि के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि कृष्णानंद यादव बनाम बिहार सरकार के अवमानना मामले में सुनवाई करते हुुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जुड़े राज्य के 122 शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि सात अगस्त निर्धारित की गयी है.
इधर उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी विवि के रजिस्ट्रार से संबंधित शिक्षकों व कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. मालूम हो कि इनमें से कई शिक्षकों व कर्मचारियों ने बकाया राशि भी प्राप्त कर ली है. जानकारी के अनुसार कुल 122 शिक्षक व कर्मचारी एसबी सिन्हा आयोग से जुड़े हुए हैं. सरकार इससे पूर्व गढ़वा कॉलेज के 28 शिक्षकों का मामला पहले ही स्थगित रखे हुए है.
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