रांची : ससुर की हत्या करनेवाली बहू को उम्रकैद की सजा
Updated at : 07 Jul 2019 9:04 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू सरिता देवी (24 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सरिता देवी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि सरिता देवी पर […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू सरिता देवी (24 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सरिता देवी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि सरिता देवी पर ससुर किशोर कुमार बेदिया (55 वर्ष) की हत्या करने का आरोप था.
सिकीदिरी थाना में हत्या से संबंधित एफआइआर (कांड संख्या 47/2017) मृतक की पत्नी अंबावती देवी ने दर्ज करायी थी. अंबावती देवी के मुताबिक उसके पति किशोर कुमार बेदिया 25 नवंबर 2017 को काम से वापस लौटे थे. उसी रात बहू सरिता देवी ने अपने ससुर किशोर की फारसा से गला काटकर हत्या कर दी. सरिता देवी का कहना था कि ससुर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी.
जमानत याचिका खारिज : रांची. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने चोरी के आरोपी राजा सिंघानिया उर्फ राजा कुमार साह की जमानत याचिका खारिज कर दी. राजा पर गांधीनगर निवासी मिथिलेश यादव ने चोरी करने की प्राथमिकी गोंदा थाना में दर्ज करायी थी. पुलिस की छापेमारी के बाद आरोपी ने आठ मई 2019 को सरेंडर किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




