रांची : पत्नी की हत्या करनेवाला दोषी करार, सजा सात को
Updated at : 05 Jun 2019 9:02 AM (IST)
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रांची : पत्नी की हत्या कर लाश छुपाने के मामले में फौजी महेंद्र महतो को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए सात जून की तिथि निर्धारित की है. यह मामला सदर(मेसरा)थाना कांड संख्या 332/15 दिनांक 4/7/15 से संबंधित है. अपर लोक अभियोजक अवधेश […]
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रांची : पत्नी की हत्या कर लाश छुपाने के मामले में फौजी महेंद्र महतो को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए सात जून की तिथि निर्धारित की है.
यह मामला सदर(मेसरा)थाना कांड संख्या 332/15 दिनांक 4/7/15 से संबंधित है. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि तीन जुलाई 2015 को महेंद्र महतो ने इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन पकड़ा. पर रास्ते में वह ट्रेन से उतर गया अौर पत्नी शीला देवी को फोन किया. उसने फोन पर कहा कि घर में कुछ सामान रह गया है, अत: वह वापस लौट रहा है. शीला देवी ने बेटे शिवम से कहा कि तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं.
रात नौ बजे महेंद्र घर पहुंचा. अगली सुबह जब शिवम सो कर उठा, तो देखा कि घर में कोई नहीं है. इसके बाद वह घर के गेट के पास ही थोड़ी देर खेलता रहा. इसके बाद भी जब घर में कोई नहीं दिखा, तो शिवम ने इसकी जानकारी अपने बड़े पापा अगम लाल महतो, मौसी अौर दादा-दादी को दी. सभी ने मिलकर खोजबीन शुरू की. इसके बाद घर के पूजा रूम में रखे एक बड़े ट्रंक से शीला देवी की लाश बरामद हुई. शीला देवी के हाथ-पैर कटे थे. उसी दिन फौजी महेंद्र महतो को गिरफ्तार किया गया था.
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