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मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 30 लाख किसानों के बीच बांटे जायेंगे दो हजार करोड़, आदेश जारी

Updated at : 28 May 2019 2:59 AM (IST)
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मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 30 लाख किसानों के बीच बांटे जायेंगे दो हजार करोड़, आदेश जारी

मनोज सिंह. रांची : मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के करीब 30 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों के बीच करीब दो हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है […]

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मनोज सिंह. रांची : मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के करीब 30 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों के बीच करीब दो हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पांच एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. किसान डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे किसानों के खाते में जायेगी. एक एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को भी पांच हजार रुपये दिये जायेंगे.

इनकम टैक्स देने वालों को लाभ नहीं
इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. राज्यादेश में जिक्र किया गया है कि संस्थागत भूमिधारक भी इसके लाभुक नहीं होंगे. वैसे किसान परिवारों को भी लाभ नहीं मिलेगा, जो पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद में होंगे.
केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री या पूर्व मंत्री, वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संयुक्त बिहार के समय के विधान परिषद के सदस्य और नगर निकाय के पूर्व या वर्तमान जिला अध्यक्षों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र, राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग एवं इनकी क्षेत्रीय इकाई, केंद्रीय या राज्य पीएसयू एवं संबद्ध कार्यालय, राज्य सरकार के अधीन की स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
10 हजार से अधिक पेंशन पानेवाले कर्मियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. 2019-20 में आयकर देने वालों को भी इसका लाभ नहीं दिया जायेगा. लाभुक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. लाभुकों को स्वघोषणा पत्र देना होगा. लाभुक के मौजूद नहीं होने की स्थिति में उनके परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को घोषणा पत्र देना होगा. गलत घोषणा पत्र देने वालों पर कार्रवाई भी की जायेगी.
तीन विभागों के समन्वय से होगा काम
इस योजना के सफल संचालन के लिए तीन विभागों को समन्वय के साथ काम करना है. इसमें राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहभागिता होगी.
सभी उपायुक्तों को मिला निर्देश
इस योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री और भू-राजस्व मंत्री के स्तर से निर्देश दे दिया गया है. आवेदन के साथ आवेदक को स्वघोषित वंशावली भी देनी होगी. इसमें आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं बैंक खातों का भी जिक्र करना होगा. आवेदन के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी है. सभी सूची का सत्यापन उपायुक्त स्तर से किया जायेगा.
संशोधन करना होगा राज्यादेश में
वर्तमान राज्यादेश में पांच एकड़ तक वाले किसानों को ही इस योजना से कवर करने की बात कही गयी है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पांच एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए राज्यादेश में संशोधन करना होगा. सीएम ने कहा है कि लाभ अधिकतम 25 हजार रुपये ही दिये जायेंगे. पांच एकड़ से अधिक जमीन वालों को शामिल करने से लाभुकों की संख्या भी बढ़ेगी.
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