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रांची : तीन जून को नियुक्ति के लिए होगी काउंसेलिंग

Updated at : 09 May 2019 8:49 AM (IST)
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रांची : तीन जून को नियुक्ति के लिए होगी काउंसेलिंग

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में बुधवार को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आैर काउंसेलिंग के आयोजन काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूरे राज्य में […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में बुधवार को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आैर काउंसेलिंग के आयोजन काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत में मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूरे राज्य में एक आैर काउंसेलिंग आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
तीन जून को 4969 रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग का आयोजन किया जायेगा. काउंसेलिंग सुबह आठ बजे से लेकर शाम सात बजे तक या अभ्यर्थियों की उपस्थित रहने तक की जायेगी. सरकार ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में तीसरा संशोधन किया है, जिसकी अधिसूचना दो मई को जारी कर दी गयी है.
काउंसेलिंग के बाद सात से 12 जून तक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान, जांच व सत्यापन किया जायेगा. 10 से 15 जून के बीच जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा. 13 से 21 जून तक नियुक्ति पत्र किया जायेगा. पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता व वेतनमान देय नहीं होगा. इस काउंसेलिंग में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं. इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 मानी जायेगी.
इस बाबत निर्देश पत्र राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों (डीएसइ) को भेजा गया है. इस बार पारा शिक्षक भी गैर पारा कोटि में आवेदन दे सकेंगे, लेकिन उन्हें पारा शिक्षकों के समान आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.
अदालत ने सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की. अदालत ने अगली सुनवाई के दाैरान भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. बुधवार को सुनवाई के दाैरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक सशरीर उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार ने याचिका दायर की है.
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