रांची : बिजली के तार से जख्मी किया, दस साल कैद

Updated:
विज्ञापन

रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने बिजली के तार से सटाकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के अभियुक्त महेंद्र नाथ महतो को दस साल जेल की सजा सुनायी है. महेंद्र नाथ महतो सोनाहातू के जोजोपीढ़ी गांव का निवासी है. अभियुक्त पर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत […]

विज्ञापन
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने बिजली के तार से सटाकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के अभियुक्त महेंद्र नाथ महतो को दस साल जेल की सजा सुनायी है. महेंद्र नाथ महतो सोनाहातू के जोजोपीढ़ी गांव का निवासी है. अभियुक्त पर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित महेंद्र को देने का आदेश दिया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियुक्त ने डायन बिसाही से जुड़े विवाद को लेकर अपने ही गांव के एक व्यक्ति के घर में जबरन प्रवेश किया अौर उसका हाथ पांव बांध कर उसके हाथ में बिजली का तार सटा दिया. इससे उस व्यक्ति का एक हाथ पूरी तरह जल गया. घायल व्यक्ति की पत्नी ने मामले में सोनाहातू थाना में मामला दर्ज कराया था.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola