रांची : राजकीय मवि बोड़ेया का हेडमास्टर घूस लेते पकड़ाया

Updated at : 28 Mar 2019 8:28 AM (IST)
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रांची : राजकीय मवि बोड़ेया का हेडमास्टर घूस लेते पकड़ाया

रांची : एसीबी की टीम ने बुधवार को राजकीय मध्य विद्यालय बोड़ेया कांके के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है. मूल रूप से रोहतास के विक्रमगंज के रहनेवाले विनोद कुमार सिंह वर्तमान में रानी बगान में रहते हैं. एसीबी के अनुसार जयप्रकाश नगर निवासी विभा कुमारी विद्यालय […]

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रांची : एसीबी की टीम ने बुधवार को राजकीय मध्य विद्यालय बोड़ेया कांके के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है.
मूल रूप से रोहतास के विक्रमगंज के रहनेवाले विनोद कुमार सिंह वर्तमान में रानी बगान में रहते हैं. एसीबी के अनुसार जयप्रकाश नगर निवासी विभा कुमारी विद्यालय में सहायक शिक्षिका हैं. उनका जुलाई 2015 से फरवरी 2017 तक का आवास भत्ता बकाया था. आवास भत्ता देने के लिए जब विभा ने स्कूल के व्ययन पदाधिकारी सह प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि उनका आवास भत्ता कुल 36, 800 रुपये है.
इसमें से तीन हजार रुपये रिश्वत के रूप में देना होगा, तब बिल पास करूंगा और बकाया राशि निकलवा दूंगा. विभा द्वारा अनुरोध करने के बाद भी विनोद बिना रिश्वत काम करने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद विभा ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी. शिकायत के आधार पर पहले एसीबी के अधिकारियों ने मामले की जांच की. जांच के दौरान आरोप सही पाये जाने पर 26 मार्च को केस दर्ज किया गया. जिसके बाद बुधवार को एसीबी की टीम ने स्कूल में छापेमारी कर प्रधानाध्यापक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
रिश्वत लेने के आरोपी को चार साल की सजा : दूसरी ओर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी विवेक कुमार को दोषी करार देते हुए चार साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विवेक कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय रांची में कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था.
यह मामला सीबीआइ कांड संख्या आरसी 10(ए)/16(आर) से संबंधित है. मामले के सूचक बसंतेश्वरी प्रसाद (सचिव अलबर्ट स्कूल तिरिल बस्ती कोकर) ने शिकायत दर्ज करायी थी कि विवेक कुमार 12/8/16 को स्कूल में आया.
वहां स्कूल के कर्मचारी भविष्य निधि के मामले को सेटल करने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी. जब स्कूल प्रबंधन ने इतनी राशि देने में असमर्थता जाहिर की तो अभियुक्त 30 हजार रुपये लेने पर सहमत हाे गया. अभियुक्त ने स्कूल के सचिव को 30 अक्तूबर 2016 को रातू रोड स्थित राम विलास पेट्रोल पंप के पास पैसे लेकर पहुंचने को कहा. वहीं पर अभियुक्त को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.
मामले में 30 सितंबर 2016 को चार्जशीट अौर 29 नवंबर 2017 को चार्जफ्रेम दायर किया गया. मामले में अभियोजन की अोर से 16 गवाही दर्ज करायी गयी.
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