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रांची : यौन शोषण के मामले में शिक्षक दोषी करार

Updated at : 14 Mar 2019 9:26 AM (IST)
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रांची : यौन शोषण के मामले में शिक्षक दोषी करार

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने यौन शोषण अौर आर्थिक दोहन करने के मामले में आरोपी राजेश एक्का को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 16 मार्च की तिथि निर्धारित की है. अभियुक्त बूटी स्थित एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत […]

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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने यौन शोषण अौर आर्थिक दोहन करने के मामले में आरोपी राजेश एक्का को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 16 मार्च की तिथि निर्धारित की है. अभियुक्त बूटी स्थित एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत था.
उसके खिलाफ खोजाटोली नामकुम में किराये पर रहनेवाली एक युवती ने नामकुम थाना में मामला दर्ज (कांड संख्या 284/16) कराया था. युवती अौर अभियुक्त सिमडेगा में एक ही गांव के निवासी हैं. युवती के अनुसार जब वह नाबालिग थी उसी समय से अभियुक्त शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा. कई बार वह गर्भवती हुई पर अभियुक्त दवाई खिला कर उसका गर्भपात करा देता था.
एक बार कांटाटोली स्थित क्लिनिक में भी गर्भपात कराया. युवती के अनुसार 15 नवंबर 2016 को भी अभियुक्त ने खरसीदाग रिंग रोड के पास उससे संबंध बनाया. जब युवती ने पूछा कि शादी कब करोगे तो अभियुक्त ने कहा कि उसके घरवालों ने दूसरी लड़की को पसंद कर लिया है अौर वह उसी से शादी करेगा. इसके बाद पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया.
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