नेशनल गेम्स गड़बड़ी मामले में आरके आनंद सहित पांच फंसे
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Feb 2019 9:05 AM (IST)
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प्रणव सरकारी राशि का दुरुपयोग व टेंडर में गड़बड़ी का है आरोप रांची : 29 करोड़ रुपये के चर्चित नेशनल गेम्स गड़बड़ी मामले में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद (राम कुमार आनंद) फंस गये हैं. इनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य का दावा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने किया है. आनंद के अलावा […]
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प्रणव
सरकारी राशि का दुरुपयोग व टेंडर में गड़बड़ी का है आरोप
रांची : 29 करोड़ रुपये के चर्चित नेशनल गेम्स गड़बड़ी मामले में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद (राम कुमार आनंद) फंस गये हैं. इनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य का दावा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने किया है.
आनंद के अलावा राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के टेंडर में शामिल रहे सुविमल मुखोपाध्याय, एचएल दास, प्रेम कुमार चौधरी, शुकदेव सुबोध गांधी व अजीत जोइस लकड़ा के खिलाफ भी साक्ष्य होने की बात एसीबी ने कही है. उक्त चारों लोग खेल, उद्योग, वित्त सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी हैं. साक्ष्य के आधार पर ही एसीबी ने आरके आनंद के खिलाफ पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से अभियोजन स्वीकृति का आदेश मांगा है. इसके अलावा सुविमल मुखोपाध्याय, एचएल दास, प्रेम कुमार चौधरी, शुकदेव सुबोध गांधी व अजीत जोइस लकड़ा के खिलाफ भी उनके पैतृक विभाग से अभियोजन की मांग की गयी है.
अभियोजन स्वीकृति के बाद एजेंसी उक्त लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी. बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान आनंद द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया. टेंडर में भी इनके स्तर पर गड़बड़ी की बात कही गयी है.
उल्लेखनीय है कि एसीबी ने 09 जनवरी 2015 को तत्कालीन खेल निदेशक प्रकाश चंद्र मिश्र व महासचिव सैयद मतलूब हाशमी के अलावा कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक के खिलाफ 16 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी. फिलवक्त तीनों जमानत पर बाहर हैं.
राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था आनंद को
एसीबी ने खेलकूद विभाग को भेजे गये पत्र में कहा है कि रांची में आयोजित राष्ट्रीय खेल से संबंधित तैयारियों, समारोह व वस्तुओं की खरीद के दौरान हुए आपराधिक कृत्य को लेकर कांड संख्या 49/2010 दर्ज किया गया था. इसके अनुसंधान में एसीबी ने अन्य अभियुक्तों के साथ आरके आनंद के खिलाफ भी आरोप सही पाया है. इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त साक्ष्य है. एजेंसी के मुताबिक घटना के समय आरके आनंद राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष थे. उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था. वे उस समय लोकसेवक की श्रेणी में आते थे. इसलिए इनके खिलाफ आरोप पत्र सौंपने के लिए अभियोजन स्वीकृति लेना खेलकूद विभाग से जरूरी है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर निर्णय होना बाकी
एसीबी ने कहा है कि पूर्व खेलकूद मंत्री बंधु तिर्की से भी दो बार गहन पूछताछ की गयी है. इस दौरान बंधु तिर्की ने अपने बचाव में जो सफाई दी है, उसकी समीक्षा की जा रही है. समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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