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रांची : दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा

Updated at : 26 Feb 2019 8:47 AM (IST)
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रांची : दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में दोषी करार अभियुक्त प्रमोद साहू को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने 25 […]

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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में दोषी करार अभियुक्त प्रमोद साहू को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने 25 मार्च 2015 को कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज (कांड संख्या 260/15) करायी थी. इसमें कहा गया था कि एक अस्पताल में नर्सिंग का काम करने के दौरान पीड़िता की दोस्ती अभियुक्त से हुई थी.
अभियुक्त ने इसके बाद फोन कर उसे शहीद चौक के पास बुलाया. इसके बाद पीड़िता को पिठोरिया ले जाकर उससे दुष्कर्म किया. बाद में शादी का झांसा देकर उसने पीड़िता के साथ कई बार संबध बनाये. बाद में अभियुक्त शादी से मुकर गया. इस मामले में अभियोजन की अोर से 13 गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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