रांची : गिरफ्तारी वारंट व वेतन रोकने के आदेश के बाद भी जांच पदाधिकारी गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे
Updated at : 07 Feb 2019 4:15 AM (IST)
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रांची : समन अौर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद भी जांच पदाधिकारी (आइओ) अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे. इसके बाद बुधवार को अदालत ने गवाही क्लोज कर दिया अौर मामले में बयान के लिए अगली तिथि निर्धारित की. दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में सोनाहातू थाना कांड संख्या 19/16 के जांच पदाधिकारी शिवशंकर […]
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रांची : समन अौर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद भी जांच पदाधिकारी (आइओ) अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचे. इसके बाद बुधवार को अदालत ने गवाही क्लोज कर दिया अौर मामले में बयान के लिए अगली तिथि निर्धारित की.
दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में सोनाहातू थाना कांड संख्या 19/16 के जांच पदाधिकारी शिवशंकर पांडे को एजेसी एसके पांडे की अदालत से गवाही के लिए समन जारी किया गया था. उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने 25/5/18 को डॉक्टर अौर जांच पदाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसके बाद डॉक्टर ने 13/6/18 को उपस्थित होकर गवाही दर्ज करायी लेकिन जांच पदाधिकारी अदालत में हाजिर नहीं हुए.
पुन: अदालत से वारंट जारी किया गया. इस बार भी जांच पदाधिकारी कोर्ट में नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी अौर डीजीपी को पत्र लिखकर जांच पदाधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया. इसके बाद भी जांच पदाधिकारी हाजिर नहीं हुए. आज मामले में अदालत ने गवाही की प्रक्रिया को बंद कर दिया. इस मामले में जांच पदाधिकारी के अलावा अभियोजन पक्ष से 11 गवाही दर्ज करायी जा चुकी है.
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