रांची : फादर अल्फोंस की याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, आदेश सुरक्षित
Updated at : 05 Feb 2019 8:53 AM (IST)
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कोचांग रेप कांड मामले में हाईकोर्ट में हुई बहस एक मामले में चल रही गवाही का स्टेटस दायर करने का निर्देश प्रार्थी के वकील ने कहा : पुलिस द्वारा लगाया गया आरोप झूठा रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को खूंटी के कोचांग सामूहिक रेप कांड मामले में आरोपी […]
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कोचांग रेप कांड मामले में हाईकोर्ट में हुई बहस
एक मामले में चल रही गवाही का स्टेटस दायर करने का निर्देश
प्रार्थी के वकील ने कहा : पुलिस द्वारा लगाया गया आरोप झूठा
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सोमवार को खूंटी के कोचांग सामूहिक रेप कांड मामले में आरोपी फादर अल्फोंस की अोर से दायर जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि एक दूसरे मामले (खूंटी महिला थाना कांड संख्या 3/2018) में अदालत ने सरकार को निचली अदालत में चल रही गवाही का स्टेटस बताने का निर्देश दिया.
अब रिपोेर्ट आने के बाद उस मामले की सुनवाई होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार व अधिवक्ता जसमिंदर मजूमदार ने अदालत को बताया कि उन पर कोई आरोप नहीं है. गवाहों के बयान अलग-अलग हैं. मेल नहीं खाता है. वहीं लड़कियों का बयान भी एक जैसा नहीं है. पुलिस द्वारा लगाया गया आरोप झूठा व निराधार है.
उल्लेखनीय है कि सामूहिक रेप कांड में पुलिस ने दो मामले दर्ज किये थे, जिसमें फादर अल्फोंस को भी आरोपी बनाया गया था. खूंटी जिले में पत्थलगड़ी के दाैरान कोचांग के एक स्कूल से आरोपी लड़कियों को उठा कर ले गये थे. जिस वक्त आरोपी लड़कियों को ले जा रहे थे, उस समय फादर अल्फोंस वहां माैजूद थे. आरोप है कि फादर ने लड़कियों को जबरन ले जाने का कोई विरोध नहीं किया. इतना ही नहीं उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी थी. इसके बाद सामूहिक रेपकांड की घटना हुई थी.
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