रांची : एचइसी के पूर्व सीएमडी की सेवानिवृत्ति का लाभ फंसा
Updated at : 16 Jan 2019 9:41 AM (IST)
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रांची : भारी उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष के विरुद्ध एक मामले में जांच चलने के कारण उन्हें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया है. हालांकि, इस मामले में मंत्रालय के सीवीओ ने पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसे सीवीसी ने नहीं माना. सीवीसी […]
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रांची : भारी उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष के विरुद्ध एक मामले में जांच चलने के कारण उन्हें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया है. हालांकि, इस मामले में मंत्रालय के सीवीओ ने पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसे सीवीसी ने नहीं माना.
सीवीसी द्वारा मंत्रालय को भेजे गये पत्र में कहा गया था कि एचइसी के सीएमडी के पीएस सुरेश पिल्लई को जूनियर मैनेजर के पद पर नियुक्ति करने में सीएमडी अभिजीत घोष के विरुद्ध अनियमितता एवं पक्षपात का आरोप है. साथ ही चयन प्रक्रिया का उल्लंघन का भी आरोप है.
उन पर लगे आरोप की जांच चल रही है, इसलिए अभी उन्हें विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाये. विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण श्री घोष को सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिल पायेगा. सूत्रों का कहना है कि एचइसी के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी ने सीवीसी एवं भारी उद्योग मंत्रालय से सीएमडी के विरुद्ध सुरेश पिल्लई की कनीय के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में उल्लंघन करने की शिकायत की थी.
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