रांची : ट्रायल की प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहना होगा
Updated at : 11 Dec 2018 8:53 AM (IST)
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तारा शाहदेव मामले में आरोपी हैं मो मुश्ताक रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में आरोपी हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मो मुश्ताक अहमद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी […]
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तारा शाहदेव मामले में आरोपी हैं मो मुश्ताक
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में आरोपी हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मो मुश्ताक अहमद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी. उन्हें 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि ट्रायल की प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहना होगा. प्रार्थी लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि उन पर लगाये गये आरोप जमानतीय है. लगभग एक वर्ष से जेल में हैं. हिरासत को देखते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना व जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है. मामले में हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मो मुश्ताक अहमद को भी सीबीआइ ने आरोपी बनाया है. उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब देने का आरोप है.
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