रांची : रंगदारी व मारपीट के दोषी को सजा

Updated:
विज्ञापन

रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने रंगदारी मांगने व मारपीट कर जख्मी करने के मामले में अभियुक्त कृष्णा पाहन उर्फ कृष्णा लकड़ा उर्फ केडी को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनायी है. जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला लालपुर थाना कांड संख्या 131/16 […]

विज्ञापन
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने रंगदारी मांगने व मारपीट कर जख्मी करने के मामले में अभियुक्त कृष्णा पाहन उर्फ कृष्णा लकड़ा उर्फ केडी को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनायी है. जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला लालपुर थाना कांड संख्या 131/16 से जुड़ा है.
अभियुक्त के खिलाफ सूरज कुमार जायसवाल नामक ठेकेदार ने मामला दर्ज कराया था. सूरज 16 अप्रैल 2016 को काम करा कर अपनी कार से लौट रहे थे. रास्ते में कृष्णा ने उनकी कार रोक कर 10 हजार रुपये की मांग की. नहीं देने पर रॉड से कार का शीशा तोड़ दिया अौर सूरज की कलाई भी तोड़ दी. मामले में अभियोजन की अोर से आठ गवाही दर्ज करायी गयी थी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola