कोलेबिरा उपचुनाव : एनोस की पत्नी मेनन होंगी झापा उम्मीदवार

Updated at : 10 Oct 2018 7:07 AM (IST)
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कोलेबिरा उपचुनाव : एनोस की पत्नी मेनन होंगी झापा उम्मीदवार

रांची : कोलेबिरा उपचुनाव को लेकर झारखंड पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी ने पूर्व विधायक एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में मेनन खूंटी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं. पार्टी महासचिव अशोक भगत ने एक्का के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान […]

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रांची : कोलेबिरा उपचुनाव को लेकर झारखंड पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. पार्टी ने पूर्व विधायक एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को उम्मीदवार बनाया है. वर्तमान में मेनन खूंटी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं. पार्टी महासचिव अशोक भगत ने एक्का के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विशेष परिस्थिति के कारण कोलेबिरा में उपचुनाव हो रहा है. राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एनोस एक्का को फंसाया गया है. न्यायालय से सजा भी हो गयी है, लेकिन पूरी पार्टी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा है.
भगत ने कहा : झापा झारखंड की पुरानी पार्टी रही है और कोलेबिरा से आजादी के बाद से 10 बार चुनाव जीत चुकी है. एनोस एक्का लगातार तीन बार चुनाव जीते हैं. यह पूछने पर कि चुनाव में किससे समर्थन मांगेंगे.
श्री भगत ने कहा कि समान विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से कहेंगे कि वे साथ आये. यह पूछने पर भाजपा के साथ जायेंगे. उन्होंने कहा : बिल्कुल नहीं! भाजपा के साथ जाने का सवाल नहीं होता है. जब यह पूछा गया कि आपकी पार्टी समय-समय पर भाजपा का समर्थन करती रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ विशेष परिस्थिति में हमने भाजपा का समर्थन किया है.
झामुमो और कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने की बात पर झापा नेता ने कहा कि लोकतंत्र है, सभी उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन, हम समान विचारधारा के लोगों से कहेंगे कि वे हमें समर्थन करें.
एनोस को पारा शिक्षक हत्या मामले में हुई है उम्र कैद
पूर्व मंत्री और कोलेबिरा से विधायक रहे एनोस एक्का को मनोज कुमार नाम के एक पारा शिक्षक की हत्या के मामले में कोर्ट से सजा हो चुकी है. इस वर्ष जुलाई महीने में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सजा सुनायी थी. एनोस को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट से सजा सुनाये जाने के बाद श्री एक्का की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी.
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