रांची : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली एक साल कैद

Updated at : 26 Sep 2018 6:20 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली एक साल कैद

रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त भोला मुंडा को एक साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 28/2017 से संबंधित है. जानकारी […]

विज्ञापन
रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त भोला मुंडा को एक साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 28/2017 से संबंधित है. जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 24 सितंबर 2017 को दादी गांव के पास सम्राट गिरोह के अपराधी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा. पुलिस को देखकर गांव में स्थित एक फॉर्म हाउस के पास से कुछ व्यक्ति भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर एक व्यक्ति भोला मुंडा को गिरफ्तार किया जबकि शेष भागने में सफल रहे. भोला के पास से एक पिस्तौल अौर छह गोली बरामद हुआ था. मामले में अभियोजन की अोर से आठ गवाही करायी गयी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola