रांची : डायन हत्या मामले में दो महिला को उम्रकैद

Updated at : 14 Sep 2018 12:39 AM (IST)
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रांची : डायन हत्या मामले में दो महिला को उम्रकैद

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को डायन हत्या से संबंधित एक मामले में शिलो उरांव उर्फ शीला अौर मांगी उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों पर 13 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने दोनों महिलाअों को एक सितंबर […]

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रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को डायन हत्या से संबंधित एक मामले में शिलो उरांव उर्फ शीला अौर मांगी उरांव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों पर 13 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने दोनों महिलाअों को एक सितंबर को दोषी करार दिया था. आरोप है कि डायन बताकर दोनों महिलाओं ने महादेव उरांव की हत्या कर दी थी. हत्या की प्राथमिकी मृतक के पुत्र प्रेम उरांव ने रातू थाना में 20 नवंबर 2014 को दर्ज करायी थी. प्रेम उरांव ने पुलिस को बताया था कि दोनों महिलाअों सहित कई लोग शाम सात बजे घर में घुस गये और मेरे पिता को घर से बाहर सड़क पर ले जाकर लाठी, डंडे व पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी.
शीला के पति की मौत हो गयी थी. शीला को लगा कि महादेव के डायन प्रभाव के चलते ही उसके पति की मौत हो गयी. इसका बदला लेने के लिए शीला ने महादेव की हत्या कर दी. उक्त घटना को लेकर 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले के अनुसंधान पदाधिकारी गांधी भगत ने सिर्फ उक्त दोनों महिलाअों के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अन्य के खिलाफ पूरक अनुसंधान जारी है.
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