रांची : लोक अदालत में 2488 मामलों का निपटारा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Sep 2018 9:40 AM
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रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सस्ता एवं सुलभ रास्ता है. इससे केस लड़ने वालों के समय अौर धन दोनों की बचत होती है. इसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है. इससे आपसी संबंध अौर सौहार्द बना रहता है. प्रधान न्यायायुक्त ने उक्त बातें शनिवार को […]
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रांची : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सस्ता एवं सुलभ रास्ता है. इससे केस लड़ने वालों के समय अौर धन दोनों की बचत होती है. इसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है. इससे आपसी संबंध अौर सौहार्द बना रहता है. प्रधान न्यायायुक्त ने उक्त बातें शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कही.
सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को कुल 2488 मामलों का निष्पादन किया गया. इस दौरान दो करोड़ 33 लाख, 87 हजार 686 रुपये की राशि का सेटलमेंट संबंधित पक्षों के बीच किया गया. लोक अदालत के आयोजन के लिए 30 बेंच सिविल कोर्ट में लंबित मामलों तथा प्री लिटिगेशन के मामलों के लिए गठित किया गया था. जबकि 12 बेंच राजस्व न्यायालयों के मामलों के लिए गठित की गयी थी.
आज लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व मामलों के 1785 मामले निष्पादित हुए अौर 92 लाख 10 हजार 60 रुपये की राशि का सेटलमेंट किया गया. प्री लिटिगेशन मामले जिनमें बैंक ऋण, बिजली, टेलीफोन, नगर निगम, परिवहन विभाग तथा अन्य विभागों के प्री लिटिगेशन के 703 मामले निष्पादित हुए. इनसे एक करोड़ 41 लाख 77 हजार 626 रुपये का सेटलमेंट संबंधित पक्षों के बीच हुआ. इसके अलावा फैमिली कोर्ट में लंबित तीन मामलों में पति-पत्नी के बीच चल रहे तलाक के मामलों में सुलह कराया गया.
झारखंड हाइकोर्ट में लगी लोक अदालत में 67 विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया. कोर्ट के प्रयास से अनुकंपा के आधार पर 28 लोगों को सीसीएल में नौकरी मिली. वहीं राज्य के अन्य अदालतों में 14,574 मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें से प्री लिटिगेशन के 9362 मामले तथा कोर्ट पेंडिग के 5,212 मामले शामिल हैं. लगभग 27 करोड़ एक लाख 52,559 रुपये का सेटलमेंट हुआ. लोक अदालत का आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अॉथोरिटी अॉफ इंडिया (नालसा) के मार्गदर्शन में झालसा की अोर से आयोजित किया गया था.
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