रांची जहरीली शराब कांड : तीन दोषियों को मिली सात साल की सजा

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रांची : जहरीली शराब कांड से जुड़े एक मामले में एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने तीन अभियुक्तों को सात साल जेल की सश्रम सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में इंद्रभान थापा, उमेश गुरूंग अौर गौतम थापा शामिल हैं. तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो […]

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रांची : जहरीली शराब कांड से जुड़े एक मामले में एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने तीन अभियुक्तों को सात साल जेल की सश्रम सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में इंद्रभान थापा, उमेश गुरूंग अौर गौतम थापा शामिल हैं.
तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला डोरंडा थाना से संबंधित है. गौरतलब है कि पिछले साल करमा के अवसर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में सुखदेवनगर क्षेत्र के अमित तिवारी अौर संदीप चौधरी भी शामिल थे. इसके बाद पुलिस ने डोरंडा थाना क्षेत्र में छापामारी की थी. इस दौरान नेपाल हाउस के पास रहनेवाले इंद्रभान थापा के घर अौर आवास पर छापा मारा गया. उसके घर से 70 बोतल शराब बरामद हुई थी.
इंद्रभान की दुकान से भी 43 बोतल शराब बरामद की गयी थी. इंद्रभान ने बताया था कि वह तरुण दास से शराब खरीद कर बेचता था. इसके बाद उमेश गुरूंग के यहां छापा मारा गया. उसके पास से 130 बोतल शराब बरामद हुई थी. उमेश गुरूंग गौतम थापा के घर पर ही रहता था.
तीन को मिल चुकी है उम्रकैद
मालूम हो कि जहरीली शराब से हुई मौत मामले में एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने 20 अगस्त को तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी.
इनमें सप्लायर प्रह्लाद सिंघानिया उर्फ प्रह्लाद सिंघी उर्फ प्रह्लाद हीरानंदानी, अवैध शराब का विक्रेता इंद्रभान थापा अौर जैप वन के हवलदार गौतम थापा शामिल थे. इन तीनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. तब कोर्ट ने जुर्माने की राशि मृतकों के परिजनों को देने का निर्देश दिया था. इस कांड का मुख्य अभियुक्त प्रह्लाद सिंघानिया रांची में लंबे समय से नकली शराब का धंधा करता था. साथ ही नकली शराब की सप्लाई अन्य जिलों में करता था.
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