रांची : होल्डिंग टैक्स मामले में एचइसी ने दी नगर निगम के पत्र को चुनौती
Updated at : 02 Sep 2018 10:07 AM (IST)
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रांची : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी) ने झारखंड हाइकोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे होल्डिंग टैक्स के खिलाफ रिट याचिका दायर की है. एचइसी ने रांची नगर निगम के सहायक अभियंता के पत्र 515/8. 3. 2018 को चुनौती दी है. सहायक अभियंता ने अपने पत्र में एचईसी प्रबंधन को निर्देश दिया था […]
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रांची : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी) ने झारखंड हाइकोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे होल्डिंग टैक्स के खिलाफ रिट याचिका दायर की है. एचइसी ने रांची नगर निगम के सहायक अभियंता के पत्र 515/8. 3. 2018 को चुनौती दी है.
सहायक अभियंता ने अपने पत्र में एचईसी प्रबंधन को निर्देश दिया था कि एचईसी कैंपस में स्थित भवनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये, ताकि होल्डिंग टैक्स का आकलन कर वसूला जा सके. प्रबंधन ने पत्र का विरोध करते हुए कहा कि 2.7.1991 के एग्रीमेंट के अनुसार नगर निगम को एकमुश्त टैक्स दिया जायेगा. झारखंड प्रॉपर्टी टैक्स (असेसमेंट कलेक्शन एंड रिकवरी) रूल्स-2013 लागू नहीं होगा. नगर निगम एचईसी एरिया से होल्डिंग टैक्स नहीं वसूल सकता है.
रांची नगर निगम की ओर से सुनवाई के पूर्व ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रॉपर्टी टैक्स (असेसमेंट कलेक्शन एंड रिकवरी) रूल्स- 2013 यथा संशोधित- 2015 लागू होने के बाद निगम एचईसी क्षेत्र से होल्डिंग टैक्स वसूल सकता है. नियमावली लागू होने के बाद 1991 के अग्रीमेंट का अस्तित्व नहीं रह गया है. उक्त नियमावली के तहत एचईसी के भवनों में रहनेवाले लोग सेल्फ असेसमेंट पर नगर निगम को को बतायें. यदि ऐसा नहीं होता है, तो नगर निगम स्वयं असेसमेंट कर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. इस संदर्भ में रांची नगर निगम ने एचईसी को पहले ही सेल्फ असेसमेंट फॉर्म उपलब्ध करा दिया था.
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