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रांची : नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार

रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी अनिल किस्पोट्टा (40 वर्ष) को दोषी करार दिया है. अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 27/16 दिनांक 21/3/16 से संबंधित […]

रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी अनिल किस्पोट्टा (40 वर्ष) को दोषी करार दिया है.
अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाने के लिए 24 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 27/16 दिनांक 21/3/16 से संबंधित है. पीड़िता की मां ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि वह पति के साथ काम के सिलसिले में बाहर गयी थी. उसकी सात वर्षीय छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ चुंद गांव के ही एक घर में शादी के भोज में गयी थी.
वहीं से एक व्यक्ति (अनिल किस्पोट्टा) बच्ची को गोद में उठा कर ले गया था. बाद में सुनसान जगह में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी. बच्ची को इलाज के लिए मांडर के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. अदालत ने अभियुक्त अनिल किस्पोट्टा को पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी करार दिया है.

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