रांची : जहरीली शराब से मौत मामले में प्रह्लाद सिंघानिया समेत तीन दोषी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Aug 2018 6:45 AM
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कोर्ट से केस में स्पीडी ट्रायल के लिए की गयी थी अनुशंसा रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें जहरीली शराब बनाने वाले प्रह्लाद सिंघानिया, जैप के हवलदार गौतम अौर शराब बेचने वाले दुकान संचालक इंद्रभान थापा शामिल […]
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कोर्ट से केस में स्पीडी ट्रायल के लिए की गयी थी अनुशंसा
रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें जहरीली शराब बनाने वाले प्रह्लाद सिंघानिया, जैप के हवलदार गौतम अौर शराब बेचने वाले दुकान संचालक इंद्रभान थापा शामिल हैं. अदालत ने तीनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
इस मामले से संबंधित केस चार सितंबर 2017 को सुखदेवनगर थाना में दर्ज हुआ था. केस का अनुसंधान पूरा होने के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए केस में स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा रांची के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान कोल्हान डीआइजी कुलदीप द्विवेदी ने की थी. उल्लेखनीय है कि घटना को लेकर केस सुखदेवनगर थाना में चार सितंबर को संतोष सिंह की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. केस में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इंद्रभान थापा, गौतम थापा, उमेश गुरूंग, प्रह्लाद सिंघानिया और उसके पुत्र तरुण को आरोपी बनाया था.
सजा के बिंदु पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई
तत्कालीन एसएसपी ने की थी केस की समीक्षा
इस केस की समीक्षा भी खुद रांची के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान कोल्हान डीआइजी कुलदीप द्विवेदी ने की थी. उन्होंने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में लिखा था कि इंद्रभान थापा की शराब दुकान से शराब खरीद कर पीने की वजह से ही अमित तिवारी, संदीप चौधरी और अरविंद यादव उर्फ बिट्टू की मौत हुई है.
जबकि, शिकायतकर्ता खुद शराब पीने के कारण ही बीमार हुआ था. उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इंद्रभान थापा के घर से बरामद शराब और शिकायतकर्ता के डांस क्लब से लिये गये उल्टी के नमूने में मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल होने की पुष्टि हुई है. मृतकों के भेसरा और ब्लड की जांच में भी मिथाइल और इथाइल एल्कोहल होने की पुष्टि हुई थी.
केस के अनुसंधान के दौरान ही इंद्रभान थापा, गौतम थापा और उमेश गुरूंग को तीन दिसंबर 2017 को रिमांड पर लिया गया था. केस की गंभीरता को देखते हुए हुए तत्कालीन एसएसपी ने केस का अनुसंधानक सुखदेवनगर थापा प्रभारी नवल किशोर सिंह को बनाया गया था. इस केस में पूर्व में प्रह्लाद सिंघानिया को भी रिमांड पर लिया गया था. तत्कालीन एसएसपी ने केस के अनुसंधान को कई बिंदुओं पर साक्ष्य संकलित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद साक्ष्य संकलित किये गये थे.
दो सितंबर 2017 को किराना दुकान से खरीदी गयी थी शराब
केस के अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आयी थी कि शिकायतकर्ता ने दो सितंबर 2017 को करमा पर्व के अवसर पर अपने दोस्त अमित तिवारी, संदीप चौधरी, विकास राम और बिट्टू उर्फ अरविंद यादव के साथ मिल कर आरोपी इंद्रभान थाना के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित किराना की दुकान से एक बोतल शराब एक हजार रुपये में खरीदी थी.
शराब खरीदने के बाद सभी शिकायतकर्ता के डांस क्लब में जाकर रात के 11 बजे शराब का सेवन किया. शराब पीने के बाद जब सभी का सिर भारी लगने लगा तब वे अपने-अपने घर चले गये. इंद्रभान थापा के पास से लाया गया शराब पीने के कारण शिकायतकर्ता के दोस्त अमित तिवारी और संदीप चौधरी और अरविंद यादव की मौत हो गयी थी. जबकि, शिकायतकर्ता की तबीयत खराब हो गयी थी.
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