रांची : 50,000 तक का ऋण बिना गारंटर मिलेगा
Updated at : 12 Aug 2018 8:45 AM (IST)
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अल्पसंख्यक समुदाय ने सस्ती दर पर ऋण देने की मांग की थी रांची : राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग हो रही थी, जिसे रघुवर सरकार ने पूरा किया है़ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा उनके […]
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अल्पसंख्यक समुदाय ने सस्ती दर पर ऋण देने की मांग की थी
रांची : राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खान ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग हो रही थी, जिसे रघुवर सरकार ने पूरा किया है़ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा उनके लिए दो तरह के ऋण उपलब्ध कराये गये है़ं
10 लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर पांच साल की अवधि के लिए है़ इसमें आवेदक को कुल योजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा़ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की वार्षिक आय अधिकतम 98,000 व शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम 1,20,000 रुपये होनी चाहिए. 50,000 तक के ऋण के लिए गारंटर की जरूरत नहीं है़ आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है़
उन्होंने बताया कि 50,000 से अधिक व 2,50,000 तक के ऋण के लिए एक गारंटर चाहिए, जो किसी सरकारी या सरकार के अधीन कंपनी में कार्यरत हो. इससे अधिक की राशि के लिए दो गारंटर चाहिए . स्वयं सहायता समूह के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध है. इसमें ब्याज दर सात प्रतिशत व समयावधि तीन वर्ष है़ मोमा स्काॅलरशिप का आवेदन भी भरा जा रहा है़ अल्पसंख्यक विद्यार्थी इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन दे सकते है़ं
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