रांची : सांसद धीरज साहू के निर्वाचन मामले में हुई सुनवाई
Updated at : 02 Aug 2018 12:44 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए समय प्रदान कर दिया. मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए समय प्रदान कर दिया. मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से अदालत को बताया गया की याचिका में कई त्रुटियां हैं. वह मेंटेनेबल नहीं है.
प्रार्थी के अधिवक्ता ने कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत व इरफान अंसारी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर मामले में प्रतिवादी बनाने के आग्रह का विरोध किया. कहा कि इन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें गवाह बनाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सोंथालिया ने चुनाव याचिका दायर कर प्रतिवादी के निर्वाचन को चुनाैती दी है. वर्ष 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार धीरज साहू निर्वाचित हुए थे.
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