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नियमावली तैयार, अब जैक करेगा इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति

इंटर कॉलेज शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की मान्यता समिति की स्वीकृति नियमावली लागू होने के 15 वर्ष पूर्व तक नियुक्त शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं इंटर कॉलेज के शिक्षक 60 वर्ष में होंगे सेवानिवृत्त, सरकार को भेजी जायेगी नियमावली रांची : राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार कर ली […]

इंटर कॉलेज शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की मान्यता समिति की स्वीकृति
नियमावली लागू होने के 15 वर्ष पूर्व तक नियुक्त शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं
इंटर कॉलेज के शिक्षक 60 वर्ष में होंगे सेवानिवृत्त, सरकार को भेजी जायेगी नियमावली
रांची : राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार कर ली गयी है. झारखंड एकेडमिक काउंसिल मान्यता समिति ने मंगलवार को इंटर कॉलेज शिक्षक सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति दे दी. राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षकों के लिए अब तक सेवा शर्त नियमावली नहीं थी. नियमावली को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा.
बोर्ड की स्वीकृति के बाद नियमावली स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को भेजी जायेगी. नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुरूप अब इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जैक से अनुमोदन अनिवार्य होगा. शासी निकाय शिक्षक की नियुक्ति के बाद अनुमोदन के लिए नाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजेगा. जैक की स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी. शासी निकाय अब अपने स्तर से शिक्षक को हटा भी नहीं सकेगा.
शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष तक होगी. 60 वर्ष के बाद अगर शासी निकाय चाहे तो पांच वर्ष के लिए शिक्षक को रख सकता है. नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है कि नियमावली लागू होने के 15 वर्ष पूर्व तक अगर किसी शिक्षक के पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो उन्हें बीएड की अनिवार्यता से छूट दी जायेगी.
कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा तय प्रावधान का पालन अनिवार्य होगा. कॉलेज में शिक्षक के स्वीकृत पद के अनुरूप ही नियुक्ति करनी होगी. स्वीकृत पद से अधिक संख्या में नियुक्ति होने पर संबंधित कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद से ही इंटर कॉलेज के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग की जा रही थी. राज्य गठन के 18 वर्ष बाद इंटर कॉलेज के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनी है.
झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के डॉ रघुनाथ प्रसाद सिंह ने सेवा शर्त नियमावली बनाने के लिए जैक अध्यक्ष के प्रति आभार जताया है. बैठक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें जैक के सचिव रजनीकांत वर्मा, विधायक सह जैक बोर्ड के सदस्य अनंत ओझा, अजय कुमार गुप्ता, हरमिंदर वीर सिंह, डॉ पुष्कर बाला उपस्थित थे.
आठ मदरसा समेत 19 स्कूल-कॉलेज की मान्यता समाप्त
मान्यता समिति की बैठक में शिक्षण संस्थान संचालन की शर्त पूरा नहीं करनेवाले19 संस्थानों की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया. इसमें आठ मदरसा, आठ इंटर कॉलेज व तीन हाइस्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गयी. ये सभी शिक्षण संस्थान मान्यता की शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे. इसके अलावा बैठक में दो हाइस्कूल व पांच इंटर कॉलेज की स्थापना अनुमति को स्वीकृति दी गयी. बैठक में चार हाइस्कूल व दो इंटर कॉलेज एवं दो संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति को स्वीकृति दी गयी.
इन शिक्षण संस्थानों की मान्यता को स्वीकृति
हाइस्कूल स्थापना अनुमति
संत पीटर उच्च विद्यालय लौवाकेरा गुमला
प्रस्तावित कोयलेश्वर नाथ विद्या मंदिर बनारी विशुनपुर
इंटर कॉलेज स्थापना अनुमति
डॉ आशा सिन्हा इंटर कॉलेज चियांकी (तीनों संकाय)
रामगढ़ इंटर महिला महाविद्यालय (विज्ञान)
निर्मला कॉलेज (विज्ञान)
जगन्नाथ महतो इंटर महाविद्यालय गिरिडीह (तीनों संकाय)
नंदलाल साव इंटर महाविद्यालय पलामू (तीनों संकाय)
प्रस्वीकृति के लिए अनुशंसित संस्थान
हाइस्कूल
पावन क्रुस उच्च विद्यालय भुरकुंडा
आरटीसी पब्लिक स्कूल सिंहपुर मुरी
आरटीसी पब्लिक स्कूल फुरहुरा टोली केदल
आनंद मार्ग आवासीय उच्च विद्यालय कसमार
इंटर कॉलेज
भद्रकाली इंटर कॉलेज इटखोरी
चंदन कियारी इंटर महाविद्यालय
संस्कृत विद्यालय
आदर्श प्राथमिक सह मध्य विद्यालय जरियावागी गिरिडीह
इंदिरा गांधी जनजातीय प्राथमिक सह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय पोड़ैयाहाट

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