सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषी करार
Updated at : 13 Jul 2018 9:19 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने बिरहोर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष पातर मुंडा, मलय मांझी अौर समल पुरान शामिल हैं. 16 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. घटना 11 फरवरी 2017 की है. महिला अपने पति के साथ […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने बिरहोर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इनमें पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष पातर मुंडा, मलय मांझी अौर समल पुरान शामिल हैं. 16 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. घटना 11 फरवरी 2017 की है. महिला अपने पति के साथ तमाड़ में मेला देख कर घर लौट रही थी. रास्ते में नीलाकोचा के पास अभियुक्तों ने महिला के पति के साथ मारपीट की और महिला के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद अभियुक्तों ने दोनों को आधे रास्ते ले जाकर छोड़ दिया. मामले में तमाड़ थाना में 18 फरवरी 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




