रांची : अफीम रखने के दो दोषियों को 10 साल की मिली सजा

Published at :10 Jul 2018 9:03 AM (IST)
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रांची : अफीम रखने के दो दोषियों को 10 साल की मिली सजा

रांची : मादक पदार्थ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार ने अफीम के साथ गिरफ्तार दो दोषियों शेख जहीरूल व दीपक राजवंशी को 10 साल की सजा सुनायी. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है. दोनों पश्चिम बंगाल के रहनेवाले हैं. 25 नवंबर 2015 को अोरमांझी टोल नाका के पास दोनों […]

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रांची : मादक पदार्थ अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार ने अफीम के साथ गिरफ्तार दो दोषियों शेख जहीरूल व दीपक राजवंशी को 10 साल की सजा सुनायी. दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है. दोनों पश्चिम बंगाल के रहनेवाले हैं. 25 नवंबर 2015 को अोरमांझी टोल नाका के पास दोनों को गाड़ी में 150 किलो अफीम ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था.
नक्सली रिमांड पर : एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने नक्सली सुनील मांझी को एक दिन की रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया है.
एनआइए की अोर से रिमांड पर देने कि लिए आवेदन दिया गया था. आज मामले में दो अन्य नक्सलियों चितरंजन अौर सुमित को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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