रांची : पेंटागन बिल्डिंग सील, 48 घंटे में भवन को खाली करने और 15 दिन में तोड़ने का आदेश

Updated at : 05 Jul 2018 7:39 AM (IST)
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रांची : पेंटागन बिल्डिंग सील, 48 घंटे में भवन को खाली करने और 15 दिन में तोड़ने का आदेश

नगर आयुक्त के कोर्ट के आदेश. नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई रांची : नगर आयुक्त के कोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम की टीम ने बुधवार को हरमू रोड स्थित पेंटागन मॉल को सील कर दिया. कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर भवन को तोड़ने का भी निर्देश दिया है. आरोप है […]

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नगर आयुक्त के कोर्ट के आदेश. नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई
रांची : नगर आयुक्त के कोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम की टीम ने बुधवार को हरमू रोड स्थित पेंटागन मॉल को सील कर दिया. कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर भवन को तोड़ने का भी निर्देश दिया है. आरोप है कि नगर निगम से नक्शा पास कराये बगैर ही इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है.
टाउन प्लानर मनोज कुमार के नेतृत्व में यहां पहुंची नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बने गार्ड रूम को सील किया है. साथ ही मॉल के दुकानदारों को आदेश दिया कि वे 48 घंटे के अंदर अपनी-अपनी दुकानें खाली कर दें. वहीं, बिल्डर को कहा है कि वह खुद ही भवन को तोड़ें, अन्यथा नगर निगम 15 दिन बाद इसे जबरन तोड़ देगा.
नगर निगम की टीम के साथ हुई नोक-झोंक
भवन को सील करने की सूचना पाकर पूरे मॉल के दुकानदार और चेंबर के अधिकारी मॉल के समीप जमा हो गये. ये लोग निगम की कार्रवाई का विरोध करने लगे. आरोप है कि निगम की टीम का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने गाली-गलौज भी की है. इसके बावजूद नगर निगम की टीम भवन को सील करने पर अड़ी रही.
पांच मंजिला है भवन
हरमू पुल के समीप बने इस भवन के बिल्डर प्रिंस आजमानी हैं. इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार फ्लोर बने हैं. सभी फ्लोर में व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं. वार्ड 24 के पूर्व पार्षद सबा नाज द्वारा की गयी शिकायत पर नगर आयुक्त की कोर्ट में इस भवन के अवैध निर्माण से संबंधित मामला दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई के लिए पांच तिथि तक सुनवाई चली. इस दौरान प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि बिल्डिंग का नक्शा निगम में जमा किया गया था, लेकिन निगम ने सूचना दी कि ग्रीन जोन में जमीन होने के कारण 7.50 कट्ठा में केवल मात्र एक कट्टा जमीन पर ही नक्शा पास हो सकता है. प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि अमीन द्वारा जमीन की गलत मापी की गयी, इसकी वजह से जमीन ग्रीन जोन में आ गयी. पूर्व में राजेश केडिया के नाम से नक्शा जमा हुआ था, इसलिए निगम ने उन्हें ही पत्राचार किया, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया. इसलिए निगम अवैध तरीके से कार्रवाई कर रहा है.
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