रांची : डायन हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को हुई उम्रकैद

Updated at : 04 Jul 2018 5:15 AM (IST)
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रांची : डायन हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को हुई उम्रकैद

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने डायन हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें बिरसा उरांव, बागे उरांव, महादेव उरांव (पिता फागू उरांव), बंधन उरांव अौर महादेव उरांव (पिता चापा उरांव) शामिल हैं. अभियुक्तों पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया […]

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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने डायन हत्या मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. जिन्हें सजा सुनायी गयी है उनमें बिरसा उरांव, बागे उरांव, महादेव उरांव (पिता फागू उरांव), बंधन उरांव अौर महादेव उरांव (पिता चापा उरांव) शामिल हैं.
अभियुक्तों पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है. यह मामला लापुंग थाना कांड संख्या 31/2016 से संबंधित है.
पांचों अभयुक्तों ने लापुंग थाना क्षेत्र के रामाटोली गांव निवासी सिनगी उरांव की डायन बताकर हत्या कर दी थी. जानकारी के अनुसार गांव में बिरसा उरांव नामक व्यक्ति की डेढ़ माह की बेटी की बीमारी से मौत हो गयी थी. अभियुक्तों ने इसका जिम्मेदार सिनगी देवी को बताया.
25 सितंबर 2016 की रात वे लाठी-डंडा से लैस होकर उनके घर पर आये अौर सिनगी देवी के खिलाफ गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर भी वे नहीं माने. इसके बाद सिनगी देवी को लाठी-डंडा से मारकर व पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गयी. मामले में सिनगी के पुत्र करमा उरांव ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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