22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

RANCHI : सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस, हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को मेयर/अध्यक्ष सीट रिजर्व करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को मेयर/अध्यक्ष सीट रिजर्व करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने यह भी कहा कि इसतरह के मामले में यदि आैर भी याचिका दाखिल की गयी है, तो उसे भी इस याचिका के साथ टैग कर दिया जाये.
मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने अदालत को बताया कि गिरिडीह में पिछले चुनाव के दाैरान अध्यक्ष का पद बैकवर्ड क्लास (बीसी) के लिए आरक्षित था. आगामी चुनाव के लिए उक्त पद को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित कर दिया गया है. वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार गिरिडीह में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या अनुसूचित जाति से अधिक है.
वैसी परिस्थिति में अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित करना उचित नहीं है. झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट में रोटेशन के आधार पर पद आरक्षित करने का प्रावधान नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गिरिडीह निवासी मोहम्मद अली अनवर ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि पांच वर्ष में रोटेशन नहीं किया जा सकता है. म्यूनिसिपल एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है. राज्य निर्वाचन आयोग की अोर से मेयर/अध्यक्ष पद को आरक्षित करने को चुनौती दी गयी है.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel