गुमला में हत्या के मामले में विजय मुंडा को 10 वर्ष की सजा, लगाया गया 30 हजार का जुर्माना

गुमला की अदालत ने हत्या के मामले में विजय मुंडा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गुमला: गुमला के जारी थाना कांड संख्या 01/2024 से जुड़े हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III भूपेश कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपी विजय मुंडा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III भूपेश कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत सजा सुनायी.
जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा अदालत ने धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने दोनों धाराओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. जबकि डिफॉल्ट सजा अलग से लागू होगी. न्यायालय ने आरोपी द्वारा पहले से जेल में बितायी गयी अवधि का समायोजन (सेट-ऑफ) करने का भी निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान आरोपी विजय मुंडा को जिला कारागार गुमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. अदालत ने दोषसिद्ध वारंट जारी कर आरोपी को जिला कारागार भेजने का निर्देश दिया तथा फैसले की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट में अपील करने के अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गयी.
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