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होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली पर विमर्श

Updated at : 28 Jan 2026 11:55 PM (IST)
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होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली पर विमर्श

होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली पर विमर्श

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रामगढ़. नगर परिषद रामगढ़ कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी अजमल हुसैन की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक की गयी. बैठक में होल्डिंग धारकों से बकाया कर की वसूली पर चर्चा की गयी. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी होल्डिंग धारकों को अपने-अपने भवन/प्रतिष्ठान से संबंधित होल्डिंग टैक्स सहित अन्य सभी बकाया कर का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित कराने को कहा. उन्होंने कहा कि जिन भवन एवं प्रतिष्ठान मालिकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी. निर्धारित अवधि के बाद बकायेदार भवन/प्रतिष्ठान के बैंक खाते को स्थगित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जायेगी. नगर क्षेत्र के सभी दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त करने को कहा. बताया कि तय समय सीमा के बाद बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई होगी. बैठक में टैक्स कलेक्टरों को क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित कर बकाया कर की वसूली अभियान चलाने काे कहा. नगर के विकास कार्यों एवं मूलभूत सुविधाओं के संचालन के लिए कर वसूली आवश्यक है. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, वार्ड इंचार्ज उपस्थित थे.

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SAROJ TIWARY

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SAROJ TIWARY is a contributor at Prabhat Khabar.

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